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मंत्री ने अपनी ही ग्रांट से करवा दी अपने मकान की मरम्मत, अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ मामला दर्ज

गुरुग्राम के पूर्व विधायक तथा खेल मंत्री रहे सुखबीर कटारिया की मुसीबत बढ़ी

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

Sukhbir Kataria : सरकारी ग्रांट के दुरुपयोग के आरोप में न्यू कालोनी थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया समेत पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सीजेएम मनीष कुमार की स्पैशल कोर्ट में सैक्टर-12 निवासी शिकायतकर्त्ता ओम प्रकाश ने याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया कि सुखबीर कटारिया ने मंत्री रहते हुए मकान नंबर 605/20 वीर नगर, गुरुग्राम को अपनी महिला मित्र शर्मिला का बताकर सरकारी कोटे से फर्जी ग्रांट बांटी, जबकि बिजली बिल के अनुसार वह मकान खुद सुखबीर कटारिया के नाम पर है।

यह कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर के सुखबीर कटारिया विवादों में आए हैं। इससे पहले उन पर फर्जी वोट बनवाने और उनके दम पर चुनाव जीतने का भी आरोप लगा था।

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अदालत का आदेश

सेक्टर-12 निवासी ओमप्रकाश कटारिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि, पुलिस ने दो-दाे बार दाखिल रिपोर्ट में पूर्व मंत्री को क्लीन चिट दी थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अनुदान जारी होने की पुष्टि तो हुई लेकिन उनकी वैधता की सही जांच नहीं की गई। रिपोर्ट को अधूरी बताते हुए अदालत ने कहा कि इसमें सार्वजनिक धन और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर यह संज्ञेय अपराध बनता है और निष्पक्ष जांच जरूरी है।

क्या है शिकायत

एक साल पहले दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्री पद पर रहते हुए सुखबीर कटारिया ने अपने ही मकान की मरम्मत के लिए करीब 20 लाख रुपये की ग्रांट जारी कर दी। याचिका के अनुसार वर्ष 2013-14 में 3 लाख रुपए की ग्रांट आनंद को घर बनाने के लिए व वर्ष 2012-13 में एक लाख रुपए की ग्रांट शर्मिला को पति की दवा और कपड़ों के लिए दी गई। इस तरह वर्ष 2014-15 में 1.65 लाख रुपए की ग्रांट दवा और बच्चों की फीस के लिए, वर्ष 2014-15 में ही 50 हजार रुपए की ग्रांट कपड़ों के लिए दी गई। वर्ष 2014-15 में 10 लाख रुपए की ग्रांट प्रगति विकास समिति के नाम पर दी गई जो इसी मकान पर रजिस्टर्ड करवाई गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, वीर नगर कालोनी के मकान नंबर 605/20 के लिए यह ग्रांट आनंत सिंह, शर्मिला देवी और बसंती देवी के नाम पर स्वीकृत दिखाई गई, जबकि संबंधित मकान पूर्व मंत्री के ही नाम पर है। इस संबंध में बिजली बिल सहित अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए गए, जिनमें मकान का संबंध सीधे पूर्व मंत्री से बताया गया।

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क्या बताया पुलिस ने

मामले में न्यू कालोनी थाना पुलिस का कहना है कि अदालत के निर्देश पर थाना न्यू कॉलोनी में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, शर्मिला, आनंद सिंह, बसंती देवी, संजीव और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

क्या बोले पूर्व मंत्री

मामले में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का कहना है कि दो बार एसआईटी गठित हो चुकी है, जिसमें क्लीन चिट मिली थी। उन्हें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है। जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सरकार की सभी ग्रांट वेरिफिकेशन के बाद डीसी व एसडीएम के माध्यम से दी जाती है।

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